Love Jihad Be Non-Bailable And 5 years Jail Terms.

यूपी में लव जिहाद को लेकर बनाया ये कड़ा कानून, नहीं मिलेगी जमानत


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Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा कानून बनाया है, जिसमें आरोप गैर-जमानती होगा और दोषी पाए जाने पर पांच साल के कारावास की सजा लागू होगी।

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने शादी के नाम पर महिलाओं के कथित धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए एक कड़े कानून के लिए राज्य के कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, जिसे भाजपा नेता "लव जिहाद" का नाम देते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया चुनावी रैलियों के दौरान कहा कि उनकी सरकार "लव जिहाद" से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी। सरकार के प्रवक्ता ने पुष्टि की, "लव जिहाद" के खिलाफ सख्त कानून का प्रस्ताव कानून विभाग को भेजा गया है।

"लव जिहाद" से निपटने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, "राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं। ये घटनाएं राज्य को बदनाम कर रही हैं और इसलिए एक सख्त कानून समय की आवश्यकता है।" उन्‍होंने कहा, ''गृह विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त होते ही हम जो भी आवश्यक होगा, वह करेंगे क्योंकि हमने पहले ही सभी आवश्यक कर लिए हैं।"

31 अक्टूबर को जौनपुर और देवरिया में उपचुनावों की रैलियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार ''लव जिहाद'' से निपटने के लिए एक कानून लाएगी और जो लोग बेटियों व बहनों का सम्मान नहीं करेंगे, उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा।

लव जिहाद के खिलाफ जल्द कानून लाने वाली यूपी

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग का विचार है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धार्मिक रूपांतरण की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मामले पर कुछ अन्य राज्यों की तरह एक नए कानून की जरूरत है। विधि आयोग द्वारा मसौदा कानून, उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2019 के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कानपुर में अधिकारियों को सूचित करते हुए, पुलिस ने पहले "लव जिहाद" की रिपोर्ट देखने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था।

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